![](https://i10.dainikbhaskar.com/thumbnails/101x80/web2images/www.bhaskar.com/2020/04/14/new-lock5_1586840755.jpg)
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। जिसके साथ उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल के बाद कुछ जगहों पर छूट दी जाएगी, लेकिन अगर लोगों ने समझदारी से उसका पालन नहीं किया तो उसे वापस भी लिया जा सकता है।इस बीच मंगलवार को राजस्थान में कोरोनापॉजिटिव संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 945 पहुंच गया। इनमें राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 420 कोरोना संक्रमितों के केस सामने आए है। प्रदेश में 3 मार्च को इटली के विदेशी पर्यटक का पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था। इसके बाद 12 अप्रेल तक प्रदेश में कुल 11 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी थी। इनमें 13 साल की सबसे कम उम्र की बालिका भी शामिल है।
प्रदेश के चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अभी कम्यूनिटी स्प्रेड का मामला सामने नहीं आया है। काफी हद तक कोरोना संक्रमण को रोकने में सरकार सफल रही है। इस बीच अच्छी बात यह है कि अब तक 133 लोग पाॅजीटिव से निगेटिव हो चुके हैं। इनमें से 63 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुल संक्रमितों से 22 फीसद से ज्यादा मरीज उपचार के बाद पाॅजीटिव से निगेटिव हो चुके हैं। इनमें जयपुर का रामगंज अकेला इलाका है। जो कि कम्यूनिटी स्प्रेड की बॉर्डर पर खड़ा है। यहां कोरोना हॉट स्पॉट बना हुआ है। जहां 25 मार्च को ओमान से यात्रा कर लौटे एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने के बाद करीब 300 लोग संक्रमित हो गए।
अब लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक होने के बाद आगामी व्यूह रचना इलाके में कोरोना संक्रमण को लेकर केसों पर निर्भर करेगी। इसके लिए सरकार ने हाईरिस्क जोन व हॉट स्पॉट जगहों पर लॉक डाउन जारी रखेगी। इस दृष्टि से प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित 13 जिले हाई रिस्क जोन में शामिल रखा जाएगा। यहां हॉट स्पॉट भी है और 10 से ज्यादा कोरोना संक्रमित भी मिले है। इसके अलावा 4 जिलों को मीडियम रिस्क जोन, आठ जिलों को लो-रिस्क जोन व 8 ही जिलों को आंकड़ों के आधार पर नो-रिस्क जोन में रखा जा सकता है।
जहां खतरा ज्यादा वह जिला हाई रिस्क जोन व हॉट स्पॉट, जहां कोरोना संक्रमितों के केस कम वह लॉ रिस्क जोन
हॉट स्पॉट: ऐसे शहरी वार्ड या ग्राम पंचायत जहां 5 पॉजिटिव हो और 100 से ज्यादा संदिग्ध केस हों।
- हाई रिस्क जोन: जिस भी जिले में कोविड-19 संक्रमण के एक या इससे ज्यादा हॉट स्पॉट हो या फिर 10 या इससे ज्यादा कोरोना संक्रमित केस हो।
- मीडियम रिस्क जोन: जिस जिले में पांच या पांच से ज्यादा लेकिन 10 से कम कोरोना संक्रमित केस हों। वे मीडियम रिस्क जोन में आएंगे।
- लॉ रिस्क जोन: जिस भी जिले में पिछले 14 दिनों में कोई भी कोरोना संक्रमित केस नहीं पाया गया है या फिर जिस जिले में पांच से कम कोरोना संक्रमित केस हो।
- नो केस डिस्ट्रीक्ट: जिस जिले में कोई भी कोरोना संक्रमित केस ना हों या फिर पिछले 14 दिनों में कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया हो।
प्रदेश के 13 जिले हाई रिस्क जोन में (13 अप्रेल रात 9 बजे तक जारी आंकड़े)
जयपुर | 420 केस |
जोधपुर | 82 केस |
बांसवाड़ा | 59 केस |
टोंक | 59 केस |
कोटा | 49 केस |
बीकानेर | 34केस |
झुंझुनूं | 31केस |
जैसलमेर | 29केस |
भीलवाड़ा | 28केस |
भरतपुर | 20केस |
झालावाड़ | 15केस |
चुरु | 14केस |
दौसा | 11केस |
प्रदेश के 4 जिले मीडियम रिस्क जोन
अजमेर | 5 केस |
अलवर | 7 केस |
डूंगरपुर | 5 केस |
नागौर | 6 केस |
प्रदेश के 8 जिले लॉ रिस्क जोन में
उदयपुर | 4केस |
करौली | 3केस |
हनुमानगढ़ | 2केस |
पाली | 2केस |
सीकर | 2केस |
प्रतापगढ़ | 2केस |
बाड़मेर | 1केस |
धौलपुर | 1केस |
प्रदेश के 8 जिले नो केस डिस्ट्रीक्ट:
श्रीगंगानगर
जालौर
सिरोही
बारां
बूंदी
सवाईमाधोपुर
चित्तौड़गढ़
राजसमंद
20 अप्रैल के बाद क्या हो सकता है,कैसे मिलेगी छूट
हाई रिस्क जोन में बिना किसी छूट के लॉक डाउन जारी रहेगा। सिर्फ वे गतिविधियां जारी रहेंगी जो कि लॉक डाउन के वक्त चालू थी। कर्फ्यूग्रस्त एवं हॉट स्पॉट एरिया को छोड़कर निम्न क्रियाकलाप भी सुचारु होंगे। वहीं, जिले में कर्फ्यूग्रस्त एरिया व हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नियमों की पालना के लिए सख्ती से प्रयास किए जाएंगे।
1. मोबाइल शॉप व होम डिलीवरी के रेस्त्रां खुलेंगे:
इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मशीन रिपेयर शॉप, होम एप्लायंस जैसे फ्रीज, एसी, कूलर की दुकानें, होम डिलीवरी सुविधा जरुरी है। मोबाइल दुकानें, जहां रिचार्ज सुविधा हो। होम डिलीवरी की सुविधा वाले रेस्टोरेंट, बढ़ई व कपड़ों की धुलाई वाली दुकानें, फ्लैट्स की सफाई करने वाली सेवाएं, ई कॉमर्स और माइनिंग से जुड़ी सेवाएं। औद्योगिक उत्पादन फैक्ट्रियां(सशर्त)
2. हालात सामान्य होने तक सिनेमाघर व स्कूल बंद रहेंगे
इसमें सिनेमाघर, जिम, क्लब, पूल बंद रहेंगे। शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल नहीं होने का प्रतिबंध बना रहेगा। सघन इलाकों वाले बाजार नहीं खुलेंगे। स्कूल कॉलेज व कोचिंग संस्थान भी नहीं खुलेंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज को बढ़ावा देंगे। ताकि पढ़ाई जारी रहे। सभी धार्मिक स्थलों पर हालात सामान्य होने तक पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
3. छूट के बावजूद बिना मास्क नहीं निकल सकेंगे। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रुप से सभी को पालन करना होगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में मरीज को देखने में आईपीआर गाइड लाइन की पूरी तरह पालना करना अनिवार्य होगा।
मीडियम रिस्क जोन में ऑफिस, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, एक गाड़ी पर एक ही सवार होगा
इन इलाकों में प्राइवेट व्हीकल की आवाजाही शुरु की जाएगी। लेकिन चौपहिया वाहन हो या दुपहिया वाहन में एक ही व्यक्ति सवार रह सकेगा। इसके अलावा फूड स्टोर, जरुरी घरेलू सेवाओं से जुड़े ग्रोसरी सेवाएं शुरु होगी। जिनमें सोशल डिस्टेंस और हाईजीन नियमों की पालना करवाई जानी सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा दूरी और स्वच्छता मानदंडों का पालन करते हुए ग्राहकों को किराना स्टोर दुकानों तक चलने की अनुमति दी जाएगी।
लो रिस्क एरिया जोन में सरकारी कार्यालयों व फैक्ट्रियों में 50 प्रतिशत स्टॉफ रोस्टर सिस्टम से उपस्थित होगा
इन एरिया जोन में सरकारी ऑफिस खोले जाएंगे। यहां ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत के हिसाब से रोस्टर प्रणाली लागू कर उपस्थित होना होगा। ग्राहक सेवा से जुड़े ऑफिसों में सोशल डिस्टेंस की पालना करवानी होगी।
सभी उद्योग धंधे और फैक्ट्रियों में 50 प्रतिशत के हिसाब से लेबर या कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जाएगा। सभी दुकानों, ऑफिसों व संस्थानों को हाईजीन व दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। रेस्टोरेंट और भोजनालयों में फिर से सेवाएं शुरु होंगी। दुपहिया वाहन पर एक व्यक्ति और चौपहिया वाहन पर अधिकतम दो व्यक्ति सवार होकर आ जा सकेंगे।
नो रिस्क जोन में सभी सरकारी कार्यालयों में पूरा स्टॉफ उपस्थित हो सकेगा
इन जगहों पर सरकारी ऑफिस पूरी तरह से खुलेंगे। सभी कर्मचारी व स्टॉफ ड्यूटी पर उपस्थित हो सकेंगे। इसी तरह सभी उद्योग धंधे व फैक्ट्रियों में पूरी लेबर व कर्मचारी काम पर बुला सकते है। सरकारी ऑफिसों व फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंस व उच्चस्तरीय साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। वहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े वाहनों में सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री ही बैठा सकेंगे।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from Dainik Bhaskar /national/news/rajasthan-coronavirus-lockdown-till-may-3-in-rajasthan-jaipur-jodhpur-kota-udaipur-ajmer-alwar-sikar-covid-19-cases-latest-news-and-updates-127168953.html
via IFTTT दैनिक भास्कर,,1733
0 Comments