अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसले में संशोधन से इनकार किया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने गैर-कानूनी शब्द हटाने की अपील की थी

मुंबई. टाटा सन्स विवाद में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने अपने फैसले में संशोधन करने से सोमवार को इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने इसकी अपील की थी। आरओसी चाहता था कि ट्रिब्यूनल 18 दिसंबर के अपने फैसले से गैर-कानूनी शब्द हटा ले। ट्रिब्यूनलने कहा था कि टाटा सन्स को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बनाने की मंजूरी देने का आरओसी का फैसला गैर-कानूनी था। आरओसी की दलील थी कि मंजूरी नियमों के मुताबिक ही दी गई थी। उसने 23 दिसंबर को ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने कहा है कि उसके फैसले से आरओसी पर कोई कलंक नहीं लगा है।

सायरस मिस्त्री परिवार टाटा सन्स को प्राइवेट कंपनी बनाने के खिलाफ था
अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 18 दिसंबर को सायरस मिस्त्री मामले में फैसला दिया था। उसने मिस्त्री को फिर से चेयरमैन नियुक्त करने के साथ ही टाटा सन्स को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बनाने के फैसले को भी बदलने के आदेश दिए थे। सितंबर 2017 में टाटा सन्स को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए शेयरधारकों ने मंजूरी दी थी। उसके बाद आरओसी ने टाटा सन्स को प्राइवेट कंपनी के तौर पर दर्ज किया था। सायरस मिस्त्री परिवार इसके खिलाफ था। मिस्त्री परिवार के पास टाटा सन्स के 18.4% शेयर हैं।



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रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का कहना है कि टाटा सन्स को प्राइवेट कंपनी बनाने की मंजूरी नियमों के मुताबिक ही दी गई थी।


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